रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीमती किरण थवाईत की अदालत ने 5 किलो गांजा रखने के मामले में आरोपी कुंदन दीक्षित बरमदेही पारा, खमतराई निवासी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
अभियोज पक्ष का मामला यह है कि 23 सितंबर 2021 खमतराई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रिंग रोड नंबर 2, पुराना शराब भ_ी, भनपुरी के पास एक व्यक्ति अवैध रूप से गांजा रखा है और उसे बेचने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहा है।
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मुखबिर द्वारा बताए हुलिए के अनुसार एक व्यक्ति को पकड़ा। जिसने अपना नाम कुंदन दीक्षित बताया। आरोपी के कब्जे से काले रंग के बैग में एक-एक किलो के 5 पैकेट गांजा बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 20 (बी)(द्बद्ब)(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक भुवनलाल साहू ने तर्क दिए, जबकि बचाव पक्ष से किशोर ताम्रकार उपस्थित रहे। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाए जाने पर तीन वर्ष कठोर कारावास और 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है।


