रायपुर

पत्नी की हत्या व दहेज प्रताडऩा मामले में पति दोषी
30-Sep-2025 9:16 PM
 पत्नी की हत्या व दहेज प्रताडऩा मामले में पति दोषी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 सितंबर। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार की अदालत ने सोमवार (29 सितम्बर 2025) को एक बहुचर्चित मामले में निर्णय सुनाते हुए ग्राम बरौदा निवासी दीपक कुमार शिव (28 वर्ष) को पत्नी की हत्या और दहेज प्रताडऩा का दोषी करार दिया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन का मामला यह है कि पीडि़ता चंद्रवती शिव का विवाह वर्ष 2018 में दीपक शिव से हुआ था। शादी के बाद से ही पति द्वारा दहेज की मांग और मारपीट की शिकायतें सामने आती रहीं। 31 मार्च 2022 को सुबह करीब 8 बजे आरोपी ने पत्नी पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसी चंद्रवती ने अस्पताल में अपने मरणासन्न कथन में पति पर ही आग लगाने का आरोप लगाया। इलाज के दौरान 06 अप्रैल 2022 को उसकी मौत हो गई। 2 अप्रैल 2022 को थाना विधानसभा में अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। शुरुआत में मामला धारा 307 ढ्ढक्कष्ट में दर्ज हुआ, बाद में पीडि़ता की मौत के बाद धारा 302 और 304-बी जोड़ी गई। विवेचना पूरी होने पर 24 जून 2022 को आरोपपत्र न्यायालय में पेश हुआ। 2 अगस्त 2022 को आरोप तय हुए और 08 सितम्बर 2022 से गवाहों के बयान शुरू हुए। 1 सितम्बर 2025 को निर्णय सुरक्षित रख अदालत ने 29 सितम्बर 2025 को फैसला सुनाया।


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