रायपुर

मोबाइल शॉप संचालक पर धोखाधड़ी का आरोप
27-Sep-2025 7:13 PM
मोबाइल शॉप संचालक पर धोखाधड़ी का आरोप

रायपुर, 27 सितम्बर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में एक मोबाइल शॉप संचालक पर धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार मिश्री मोबाइल शॉप के संचालक ने पूर्व में मोबाइल खरीद चुके ग्राहकों के आधार कार्ड और अन्य पहचान दस्तावेजों का गलत तरीके से उपयोग किया।

आरोप है कि दुकानदार ने दस्तावेजों का दुरुपयोग कर मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदी-बिक्री की, जबकि संबंधित ग्राहकों को इसकी जानकारी तक नहीं थी। यह कथित फर्जीवाड़ा 4 अगस्त 2024 से 18 जुलाई 2024 के बीच होने की बात सामने आई है। देवनाथ बैरागी, हितेश साहू और शंकर लाल साहू—ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि उनकी सहमति के बिना उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल कर आरोपी ने कई मोबाइल अन्य लोगों को बेच दिए। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए तेलीबांधा पुलिस ने मिश्री मोबाइल शॉप संचालक के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।


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