रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 सितंबर। डेढ़ वर्ष पूर्व उरकुरा में पत्नी की हत्या कर, हत्या को आत्महत्या का रूप देने वाले पति एवं पुत्र गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यह हत्या आपसी घरेलू विवाद के कारण की गई थी। पुलिस ने पिता-पुत्र का डी.एन.ए. टेस्ट कराया गया था। उनके विरूद्ध थाना खमतराई में धारा 302 भादवि. का अपराध दर्ज किया गया है।
29 जनवरी 24 को थाना खमतराई में दर्ज धारा 174 के मामले के तहत मृतिका श्रीमति कान्ति साहू पति डोमार सिंह साहू उम्र 44 साल के शव का पी.एम. कराया गया। पी.एम. रिपोर्ट में डॉ. द्वारा मृतिका के शरीर में 13 जगहों में चोट का निशान होना तथा मृतिका की मृत्यु गला दबाने पर दम घुटने से होना लेख किया गया। इस पर थाना खमतराई पुलिस धारा 302 भादवि. के तहत जांच शुरू की।
पुलिस की टीम पूर्व में मृतिका के पति डोमार सिंह साहू एवं पुत्र धरम राज साहू सहित आसपास के लोगों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की लगातार पतासाजी करने के साथ ही मृतिका कान्ति साहू के दोनों हाथ के नाखून, बिसरा आदि का रासायनिक परीक्षण कराया गया। घटना के संबंध में मृतिका के पति डोमार सिंह साहू एवं पुत्र धरम राज साहू से पूछताछ करने पर दोनों बार - बार अपना बयान बदलकर पुलिस को लगातार गुमराह करते रहे, जिससे संदेह के आधार पर डोमार सिंह साहू एवं धरम राज साहू का डी.एन.ए. सैंपल लिया जाकर जांच कराया गया।
डी.एन.ए. जांच के दौरान वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा डोमार साहू एवं धरम राज साहू के ब्लड सैम्पल से प्राप्त आटोसोमल डी.एन.ए. प्रोफाईल एवं मृतिका के नेल क्लीपिंग लेफ्ट हैंड फिंगर नेल एवं राईट हैंड फिंगर नेल से प्राप्त आटोसोमल डी.एन.ए. प्रोफाईल में शामिल होना लेख किये जाने से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी खमतराई के नेतृत्व में थाना खमतराई पुलिस की टीम द्वारा मृतिका के पति डोमार सिंह साहू एवं पुत्र धरम राज साहू को पकडक़र प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर अंतत: आरोपियों द्वारा कान्ति साहू की हत्या को अंजाम देना स्वीकार किया गया।
पूछताछ में आरोपियों द्वारा आपसी घरेलू विवाद को लेकर कान्ति साहू के साथ मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या करना तथा हत्या को आत्महत्या का रूप देने हेतु मृतिका के शव को फांसी में लटकाना बताया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।


