रायपुर

सीएएफ जवानों की अन्यत्र तैनाती अब एडीजी की अनुमति के बिना नहीं होगी
17-Sep-2025 6:30 PM
सीएएफ जवानों की अन्यत्र तैनाती अब एडीजी की अनुमति के बिना नहीं होगी

पीएसओ के रूप में मनमानी तैनाती पर लगी रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 सितंबर। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र बल (सीएएफ) की तैनाती और उपयोग को लेकर डीजीपी अरुण देव गौतम ने सोमवार को एक  आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब राज्य के किसी भी जिले में सीएएफ जवानों को  पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) ड्यूटी या अन्य डिप्लॉयमेंट में बिना पुलिस मुख्यालय  की अनुमति तैनात नहीं किया जा सकेगा।

डीजीपी के आदेश की कॉपी राज्य के सभी आईजी, एसपी, बटालियन सेनानी और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल  को भेज दी गई है। जानकारी के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में कानून-व्यवस्था, नक्सल विरोधी अभियानों, और अन्य सुरक्षात्मक कार्रवाइयों के लिए तैनात सीएएफ कंपनियों के जवानों को अनाधिकृत रूप से पीएस?ओ ड्यूटी में लगा दिया जा रहा था। इससे एक्टिव बल की भारी कमी सामने आ रही है, जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियानों पर असर डाल रही है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बगैर एडीजी (गुप्तवार्ता), की पूर्व अनुमति के, किसी भी सीएएफ जवान को मूल तैनाती से हटाकर  पीएसओ सुरक्षा या अन्य ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा।सूत्रों के अनुसार, कई जिलों में सीएएफ जवानों को स्थानीय अधिकारियों, नेताओं, या प्रभावशाली व्यक्तियों की निजी सुरक्षा में लगा दिया गया था, जिससे जमीनी स्तर पर फोर्स की सक्रियता और तैनाती प्रभावित हो रही थी।


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