रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 अप्रैल। ईडी ने सुनील स्पंज प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टी की सीज की है। प्रॉपर्टी की कीमत 77.51 लाख रूपए है। यह कार्रवाई पीएमएलए एक्ट के तहत की गई।ईडी ने एक्स पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की है।
ईडी ने बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड, रायपुर (सीईसीबी) ने 5 सितंबर 18 को शिकायत दर्ज की थी। इसके मुताबिक मेसर्स एसएसपीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 और 40 के तहत के आधार पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जांच की गई । शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सीईसीबी से आवश्यक संचालन सहमति प्राप्त किए बिना 5 मेगावाट के बायोमास आधारित बिजली संयंत्र का संचालन शुरू किया था और अपनी कंपनी यानी मेसर्स एसएसपीएल में बिजली उत्पादन शुरू किया था। ईडी की जांच में पता चला है कि मेसर्स एसएसपीएल ने सीईसीबी से संचालन के लिए वैध सहमति प्राप्त किए बिना 2 मार्च, 2018 से बिजली उत्पादन के लिए अपने 5 मेगावाट बायोमास पावर प्लांट को चालू और संचालित किया है और 12 जुलाई, 2018 तक काम कर रहा था।
जांच के दौरान पीएमएलए, 2002 के तहत ही 77.51 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।