रायपुर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 अप्रैल। दो साल पहले खरोरा के ग्राम नवागांव में 14 साल की किशोरी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले उबारन टंडन (23) को अदालत ने 20 वर्ष कठोर कारावास और 1 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई है। 6 दिसंबर 22 को पीडि़ता के चाचा ने खरोरा थाना में किशोरी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी भतीजी की उम्र 14 वर्ष 03 माह 24 दिन है। पीडि़ता दिनांक 5 दिसंबर 22 के दोपहर 03:00 बजे घर में बिना बताये अपना मोबाईल लेकर निकली थी, जो शाम तक घर वापस नहीं आई। आस-पास एवं रिश्तेदारों में पता तलाश किये जाने पर कहीं पता नहीं चला। प्रार्थी की सूचना पर पीडि़ता के अपहरण होने की आशंका पर थाना खरोरा पुलिस धारा 363 ये तहत तलाश कर रही थी।
विशेष लोक अभियोजक मोरिशार्न छत्तरी नायडू ने बताया कि खरोरा के सतनामीपारा नवागांव निवासी 23 वर्षीय उबारन टंडन ने 5 से 20 दिसंबर 2022 के बीच किशोरी के साथ दुष्कर्म करता रहा। शिकायत पर खरोरा पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ आरोप पत्र अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक (पाक्सो) अच्छेलाल काछी की कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश ने उबारन टंडन को दोषी पाए जाने पर पाक्सो एक्ट मे बीस वर्ष कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा की सजा सुनाई।