रायपुर

रेप पीडि़ता को 2 साल बाद मिला न्याय
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 11 अप्रैल। राजधानी में पढ़ाई करने आए कोरिया जिले के युवक ने शादी का झांसा देकर बीएससी नर्सिंग की छात्रा से रेप के मामले में विशेष न्यायालय एसटीएससी न्यायाधीश पंकज कुमार सिंहा की कोर्ट ने युवक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 376 (2)(एन) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(5) का आरोप लगा था।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 28.08.2023 को थाना आजाद चौक में पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह जांजगीर की रहने वाली है। 2014 में वह अपोलो हास्टिपल बिलासपुर में बीएससी नर्सिंग डयूटी के दौरान उसकी जान पहचान पंकज शर्मा, जो कि कारिया का रहने वाला है। जो रायपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आया था से हुई। जिसके एक साल बाद पंकज शर्मा ने उसे शादी करने का दबाव बनाया। जिस पर पीडि़ता ने उक्त जाति का होना बताने के बाद भी युवती को बहलाफुसलाकर आरोपी पंकज शर्मा उसे ब्राम्हणपारा स्थित किराये के मकान में ले जाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी पीडि़ता को होटलों में ले जाकर कई उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। तथा शारीरिक शोषण किया । आठ साल बीत जाने के बाद जब पीडि़ता ने जब शादी करने का दबाव बनाई तो, आरोपी पंकज शर्मा उसे धोखे में रखकर दूसरी लडक़ी से शादी कर लिया। इस बात की जानकारी होने पर पीडि़ता ने फोन कर पूछा तो पंकज उससे भी शादी करूंगा कह कर पीडि़ता के साथ पुन: रायपुर के एक मकान में ले जाकर रेप किया। जिसके बाद आरोपी युवती से शादी करने से मुकर गया। युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध और उसका शोषण किया गया। इस संबंध में युवती ने 2023 में महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 (2) (एन) तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(2) (1) का अपराध दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर पंकज शर्मा को दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 2 हजार रूपए अर्थ दंण्ड कि सजा सुनाई।