रायपुर

रेप-धमकी, आरोपी को 7 साल कैद
09-Apr-2025 3:03 PM
रेप-धमकी, आरोपी को 7 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 9 अप्रैल।
तीन साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ और रेप के करने वाले अमन आडिल को फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने पाक्सो मामले में सात साल की कठोर सजा सुनाई है। आरेापी के खिलाफ डीडी नगर थाना में धारा 363, 343, 506, 376(3), 376(2) (ढ़) का अपराध दर्ज हुआ था।

विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मोरिशा छत्तरी (नायडू) ने बताया कि कार्यालय शासकीय बालिका गृह खम्हारडीह शंकर नगर रायपुर की अधीक्षिका श्रीमती रत्ना दुबे ने डीडी नगर में पीडिता की काउंसलिंग रिपोर्ट दिया गया। जिसके अनुसार बालिका फरवरी 2022 में किसी बात को लेकर परेशान थी। और अपने चाचा-चाची के घर जाने के लिए निकली थी। आयुर्वेदिक कॉलेज अनुपम गार्डन के किशोरी बिना चप्पल के पैदल जा रही थी। इसे देख अमन आडिल और उसके साथी किशोरी का पीछा करने लगे। कुछ दूर जाने के बाद आरोपी ने किशोरी को जबरदस्ती अपने बाईक में बिठाकर छेड़छाड़ करने लगा था।


 

शोर करने पर लडक़ों ने किशोरी को मेन रोड़ पर छोडक़र वहां से भाग निकले। जिसके बाद अमन आडिल किशोरी के गांव जाकर रेकी करता रहा। और एनजीओ से होने की बाता उसके माता-पिता को गुमराह कर फरवरी 2022 में लडक़ी को अपने साथ ले गया। और अपने किसी परिचित के सूने मकान में ले जाकर किशोरी के साथ जबरदस्ती रेप किया। मना करने पर उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दिया गया। काउंसलिंग में यह भी पाया गया कि अभियुक्त के द्वारा पीडिता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया। इस आधार पर कोर्ट ने धारा 363, 343, 506, 376(3), 376(2) (ढ)के मामले में अमन आडिल को दोषी पाए जाने पर सात साल सश्रम कारावास की सजा दी है। साथ ही कोर्ट ने उस पर हजार रूपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। 


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