रायपुर

नए वित्त विधेयक में पेंशन असमानता पर प्रावधान से 8वें वेतन का लाभ पेंशनर्स को नहीं
04-Apr-2025 10:04 PM
नए वित्त विधेयक में पेंशन असमानता पर प्रावधान से 8वें वेतन का लाभ पेंशनर्स को नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 4 अप्रैल। भारत सरकार ने 25 मार्च 2025 को वित्त विधेयक 2025 के साथ एक नया विधेयक पारित किया है जिसके अनुसार 31 दिसम्बर 2025 से पूर्व में सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को एक अलग श्रेणी में रखा जाएगा और  इससे यह आशंका हो रही है कि पुराने पेंशनभोगी, नए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों के पात्र नहीं होंगे अर्थात 1 जनवरी 26 से सेवानिवृत होने वाले लोगों को ही आठवें वेतनमान का लाभ मिलेगा। इस आशंका को देश भर में पेंशनर संगठनों का विरोध शुरू हो गया है।

इस विधेयक का भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेन्द्र नामदेव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश भेजकर और  पत्र लिखकर विरोध जताकर इस विधेयक को तुरंत निरस्त करने की मांग की है।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन भोगियों को अलग करने की सरकार के इस कदम ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा स्थापित समानता के उल्लंघन के बारे में भी चिंता पैदा कर दी है और आने वाली आठवें वेतन आयोग के सिफारिश से पहले पेंशन भोगियों के बीच इसे लेकर तरह तरह की आशंकाएं हो गई है।

 महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष  बीके वर्मा, महिला प्रकोष्ठ प्रमुख द्रौपदी यादव , राष्ट्रीय मंत्री रामनारायण ताटी, पूरन सिंह पटेल, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जेपी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोल्हानी, कोषाध्यक्ष बी एस दसमेर, प्रदेश के विभिन्न जिले के अध्यक्ष आरजी बोहरे रायपुर, आई सी श्रीवास्तव राजनांदगांव, राकेश जैन बिलासपुर, परमेश्वर स्वर्णकार जांजगीर चांपा, रमेश नंदे जशपुर, अभय शंकर गौराहा रायगढ़, देवनारायण साहू सारंगढ़, एम एल यादव कोरबा, भूपेन्द्र कुमार वर्मा दुर्ग, ओपी भट्ट कांकेर, आरडी झाड़ी बीजापुर, एसके देहारी नारायणपुर ने भी विरोध किया।


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