रायपुर

मेडिकल-डेंटल के स्नातकोत्तर छात्र पढ़ाई ये दौरान नहीं कर सकेंगे प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी
11-Oct-2024 7:33 PM
 मेडिकल-डेंटल के स्नातकोत्तर छात्र पढ़ाई ये दौरान नहीं कर सकेंगे  प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी

कांग्रेस सरकार में बने नियम को लागू किया गया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय मेडिकल डेंटल  महाविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र पाठ्यक्रम अवधि के दौरान निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही कर पाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2021 अनुसार इसको प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्नातकोत्तर छात्र-छात्राएं इस नियम का कड़ाई से पालन करें।

सभी छात्र-छात्राओं से इस संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये गये है। जो इस बात का आश्वासन देगा कि वे अपनी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनाधिकृत निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही करेंगे।


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