रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 अप्रैल। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो और पार्टस डीलर्स, वा एवं वाहन रिपेयर शॉप संचालकों की बैठक में मॉडीफाई सायलेंसर, प्रेशर हॉर्न आदि) को कंपनी को वापस करने या यातायत थाना में जमा करने तीन दिवस का समय दिया। अमानक पार्ट्स बिक्री करने पर मोटर यान अधिनियम के तहत ?100000 जुर्माना किया जाएगा। साथ ही मोटर सायकल को मॉडिफाई कर मालवाहक बनाने वाले मैकेनिक के विरुद्ध भी कार्यवाही होगी।
बता दें कि विगत दिनों यातायात पुलिस ने अमानक साइलेंसर उपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की थी। तब वाहन चालकों ने बताया कि शोरूम एवं ऑटो पार्ट्स विक्रेताओं द्वारा पार्ट्स की विशेषता बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है जिससे ग्राहक आकर्षित होकर मूल पार्ट्स को छोडक़र मॉडिफाई पार्ट्स लगाते हैं। उनके द्वारा उस पार्ट्स के वैधानिकता के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाती और ना ही उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है।
इन बातों का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल ने यातायात के अधिकारियों को अमानक पार्ट्स के व्यवसाय पर रोक लगाने के निर्देश दिए है, जिसके तारतम्य में गुरजीत सिंह उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर के द्वारा ऑटो डीलर्स, वाहन पार्ट्स विक्रेता एवं वाहन रिपेयर शॉप संचालकों का बैठक आयोजित किया गया।
आज की बैठक में दुकानदारों को मॉडीफ़ाई सायलेंसर, प्रेशर हॉर्न, डार्क फिल्म, हूटर, सायरन, गलत नम्बर प्लेट आदि तीन दिन के भीतर सम्बन्धित कंपनी को वापस करने या यातायात थाना में जमा करने हिदायत दी गई।भविष्य में दुकान में अमानक पार्ट्स मिलने पर जप्ती और चालान बनाकर प्रकरण कोर्ट भेजा जाएगा। जहाँ 1,00,000 अर्थदण्ड का प्रावधान है। दुकानदारों को मॉडिफाई सायलेंसर,प्रेशर हार्न, , अमानक हेलमेट , 55 वॉट से अधिक के हेडलाइट बल्ब व एलईडी फ्लैश लाईट नहीं बेचने और ब्लैक फिल्म नहीं लगाने कहा गया ।
वाहन मैकेनिकों को भी मॉडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हार्न, ब्लैक फिल्म, गलत ढंग से नंबर प्लेट, हथियार जैसा लेग गार्ड, एलईडी फ्लैश बल्ब नहीं लगाने, दोपहिया वाहनों को मालवाहक वाहनों के रूप में परिवर्तित नहीं करने, नंबर प्लेट बनाते समय वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखकर ही मानक नंबर अंकित करना। डुप्लीकेट चाबी बनाते समय भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखकर ही निर्माण करना। वाहनों में लाल नीली बत्ती या सायरन हूटर लगाने के पूर्व एमटीओ का अनापत्ति पत्र देखकर ही लगाने बताया गया। बैठक में रायपुर शहर से 156 की संख्या में ऑटो डीलर्स, वाहन पार्ट्स विक्रेता एवं वाहन रिपेयर शॉप संचालक उपस्थित हुए। विरोध होगा: दूसरी ओर ऑटो पाट्र्स एसोसिएशन के महासचिव गौरव मंधानी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि कारोबारी पूरे प्रदेश में अपनी-अपनी दूकानों के सामने धरना देंगे।


