रायपुर
10 बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे
24-Feb-2023 3:55 PM
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रायपुर 24 फरवरी। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बैठक लेकर ननि ने सीमा के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रो के प्रयोग आगामी आदेश तक प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए है। उन्होंने स्कूल एवं महाविद्यालयीन परीक्षाओं तथा लोक शांति को दृष्टिगत रखते हुए कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 04 एवं धारा 05 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सीमा के अंतर्गत विना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है।
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