रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 22 फरवरी। नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने के मामले में फास्ट टै्रक कोर्ट ने आरोपी युवक को 20 वर्ष की कैद और जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 2 जून 2020 को पीडि़ता के पिता ने थाना चक्रधर नगर में पीडि़ता के गुम हो जाने की लिखित शिकायत की कि उसकी 14 साल की बेटी 01 जून 2020 को सुबह 6 बजे से घर से गायब हो गयी है, वे लोग काफी परेशान है, पीडि़ता की खोजबीन किये जाने पर भी उसका पता नहीं चला। पीडि़ता के पिता की लिखित शिकायत के आधार पर थाना चक्रधर नगर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया ।
विवेचना के दौरान पीडि़ता के पिता द्वारा थाने में 7 जून 2020 को प्रस्तुत किये जाने पर पीडि़ता से पूछताछ किये जाने पर पीडि़ता ने बताया कि घटना 7 जून 2020 तक पीडि़ता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर आरोपी चुकेश कुमार उरांव ले गया था और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर शारीरिक शोषण करना बताये जाने पर पीडि़ता को गवाहों के समक्ष बरामद कर बरामदगी पंचनामा की कार्यवाही की गई।
पीडि़ता का महिला चिकित्सक से परीक्षण कराया गया। जिसमें अनाचार की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 366, 376, 2 तथा लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 व 6 को जोड़ कर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था।अदालत ने इस मामले में आरोपी को लगभग सभी धाराओं में दोष सिद्ध करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।


