रायगढ़
5 आरोपियों पर गैर इरातन हत्या का अपराध दर्ज
कापू के ग्राम कदमढोढी अडहा घुटरा जंगल की घटना
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 15 जनवरी। रायगढ़ जिले के कापू थाना क्षेत्र ग्राम गोहेसलार कदमढोढ़ी में 10 जनवरी को शौच के लिए जंगल गये युवक की जंगली सुअर के शिकार के लिये लगाये गये 11 हजार हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से मौत के मामले में थाना कापू में आरोपित 5 व्यक्तियों पर गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज किया गया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक 10 जनवरी को थाना कापू में ग्राम गोहेसलार कदमढोढी में रहने वाला जयलाल कुजूर पिता स्व. पवन कुजूर उम्र 30 वर्ष सूचना दिया कि इसका छोटा भाई नरेश कुजूर (उम्र 28 वर्ष) निवासी ग्राम रूंवाफूल कसेरडुगरू करीब एक माह पहले से इसके घर में रहकर गांव में मजदूरी काम करता था। 10 जनवरी के सुबह करीब 05 बजे दिशा मैदान के लिए अड़हा घुटरा जंगल तरफ निकला था, थोड़ी देर बाद गांव का पंच नोना कुजूर बताया कि नरेश अड़हा घुटरा जंगल में बरहा (सूअर) मारने के लिए जी.आई. लोहे का तार के करंट में फंस गया और जलकर मर गया है। सूचना पर कापू पुलिस मौके पर जाकर मर्ग जांच कार्यवाही किया गया।
मर्ग जांच पर पाया गया कि 09 जनवरी की रात को गांव के निर्मल एक्का, बाबूलाल एक्का, सुलेन्द्र एक्का, करमसाय कुजूर और भूलन मिंज मिलकर जंगली सुअर का शिकार करने के लिए जी.आई. लोहे तार को अड़हा घुटरा जंगल में करीब 01 कि.मी. तक खूंटी गाडक़र बिछाये थे जिसे 11,000 बोल्टेज बिजली लाईन में जोड दिये थे। प्रवाहित करंट की चपेट में नरेश कुजूर की मृत्यु हो गई। आरोपियों के कृत्य पर आज मर्ग जांच से धारा सदर 304,201,34 भादवि.135 विद्युत अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपीगण गिरफ्तारी से बचने गांव से फरार है, कापू पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से पतासाजी कर रही है।


