रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 12 जनवरी। पुलिस अभिरक्षा में पुलिसकर्मियों के साथ हुज्जतबाजी कर देख लेने की धमकी देने वाले आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव निवासी खरसिया द्वारा रुखरसिया पुलिस की पतासाजी के बढ़ते दबाव में मंगलवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। आरोपी की खरसिया पुलिस को तलाश थी।
ज्ञात हो कि 24 अप्रैल 2020 को थाना खरसिया में महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ कर्मचारी द्वारा भूपेन्द्र वैष्णव एवं आरती वैष्णव के द्वारा जुआ खेलाने का झूठा आरोप लगाकर दो लाख रूपये का मांग कर नहीं देने पर सोशल मीडिया के माध्यम से बदनाम एवं अपमानित करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंधी आवेदन पर आरोपियों के विरूद्ध उद्यापन की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
कोविड-19 संक्रमण के दौरान 02 मई 2020 को खरसिया पुलिस आरोपी के घर जाकर पतासाजी किया गया। उसके मकान में उसकी पत्नी आरती वैष्णव मिली जो पूछताछ करने पर भूपेन्द्र वैष्णव को कहीं चले जाना बताई। भुपेन्द्र वैष्णव को जोबी (गोरपार) में पता तलाश कर पकड़ा गया। आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव कोरोना(कोविड-19) वायरस के संक्रमण को रोकने के संबधी जिला दण्डाधिकारी के आदेशों के उल्लंघन करने पर धारा 188, 269,270 तथा 3 महामारी अधिनियम, 1897 के तहत कार्रवई कर आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया था। वैष्णव 02 मई 2020 को आरोपी भूपेन्द्र पुलिस अभिरक्षा में रात्रि करीब 11 बजे बिना किसी को बताये थाना के बाहर भागने के प्रयास में जाने लगा जिसे देख कर ड्यूटी में तैनात आरक्षक रोके जिन्हें भूपेन्द्र वैष्णव उत्तेजित होकर हुज्जतबाजी कर धक्का-मुक्की किया।
घटना के संबंध में ड्यूटीरत आरक्षक द्वारा थाना प्रभारी को आवेदन दिये जाने पर आरोपी भूपेन्द्र वैष्णव के विरूद्ध धारा 186, 353, 332, 189, 324 भादवि कायम किया गया था। आरोपी जिला बदर के बाद से फरार था, खरसिया पुलिस लगातार आरोपी की पतासाजी कर रही थी, पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच आरोपी द्वारा न्यायालय में आत्मसमपर्ण किया गया है, जिसे जेल वारंट पर खरसिया पुलिस द्वारा जिला जेल रायगढ़ दाखिल किया गया है। आरोपी पर थाना खरसिया और पुलिस चौकी खरसिया में कई अपराध दर्ज हैं, खरसिया पुलिस समय-समय पर आरोपी पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया है।


