रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 7 दिसम्बर। नाबालिग को शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में फास्ट टै्रक कोर्ट की विशेष अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। विशेष अदालत की न्यायाधीश प्रतिभा शर्मा के आदेश से यह फैसला सुनाया गया है।
मामला इस प्रकार है कि पीडि़ता प्रार्थिया ने चौकी जूटमिल में इस आशय का लिखित शिकायत प्रस्तुत किया कि वह कक्षा आठवीं तक पढ़ाई की है, उसकी जन्मतिथी 27 मई 2002 है। आरोपी छोटूलाल अजय द्वारा 07 मार्च 2018 से 07 जुलाई 2019 के दिन 02 बजे तक शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था जिससे वह चार माह के गर्भ में है। वह छोटूलाल अजय को बोलती थी कि वह उससे शादी नहीं करेगी फिर भी छोटूलाल अजय नहीं मानता था, अब छोटूलाल अजय के द्वारा उसे शादी नहीं करूंगा एवं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा बोल रहा है, वह चार माह के गर्भ से है। इसकी जानकारी उसके द्वारा अपनी मां को बताये जाने पर उसकी मां द्वारा उसके पिता एवं मितानीन को बताने से मितानीन द्वारा भी उसके गर्भवती होने वाली बात बतायी है।
पीडि़ता की लिखित शिकायत के आधार पर चैकी जूटमिल में धारा 376 का अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में फास्ट टै्रक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की कडी कैद और 5 हजार रूपये के जुर्मानें से दंडित किया है। जुर्माना नहीं पटाने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।


