रायगढ़

हत्या के तीन आरोपियों को उम्र कैद
23-Jul-2022 5:08 PM
हत्या के तीन आरोपियों को उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़,  23 जुलाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा में हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और जुर्माना से दण्डित किये है।
सहायक जिला लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि सत्र प्रकरण क्रमांक 16.19 धारा 302,34 के अपराध में आरोपियों सोनू निषाद, मुकेश सिदार और अंकित महंत द्वारा एक राय होकर अनुज भगत पर डंडा और गेडा से हत्या करने के नीयत से पैर, हाथ,सिर में चोट पहुचाए थे। जिससे इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रकरण में छाल थाना में अपराध दर्ज कर चालान प्रस्तुत किया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायालय घरघोड़ा के पीठासीन अधिकारी अच्छेलाल काछी के समक्ष सुनवाई किया गया जिसमें अभियोजन के साक्ष्य और बचाव पक्ष के सम्पूर्ण सुनवाई और विचारण उपरांत आरोपीगण को दोषी पाया गया। जिस पर न्यायालय ने तीनों आरोपीको आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाया।


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