रायगढ़

शादी का झांसा दे रेप, फिर इंकार
20-Jul-2022 4:43 PM
शादी का झांसा दे रेप, फिर इंकार

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 20 जुलाई।
शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है।  मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी युवक को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही अलग-अलग धाराओं के तहत 2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

अभियोजन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शहर के जूटमिल चौकी क्षेत्र के ग्राम डूमरपाली निवासी सुरेन्द्र पाव 18 बरस की एक युवती को पसंद करता था, इसलिए वह उसके गांव भी आता जाता था। सुरेंद्र ने शादी करने का झांसा देते हुए युवती को प्रेमजाल में फंसाया।

इसी क्रम में विगत 22 जून 2021 की देर शाम सुरेंद्र अपनी प्रेयसी के घर के पास गया और ब्याह रचाने का वादा करते हुए वह उसे गांव के ही खेत में ले गया, जहां वह रात भर उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के बाद 23 जून की सुबह युवती से अपना रिश्ता तोड़ते हुए उसे तालाब के पास छोडक़र चला गया। प्रेम प्रसंग में सुरेंद्र के हाथों धोखा खाने वाली युवती ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी और सरपंच जब ग्रामीणों के साथ सुरेंद्र के पास गया तो उसने युवती को रखने से इंकार कर दिया। तदुपरांत, सलाह मशविरा कर पीडि़ता ने पुलिस को आपबीती बताते हुए मामले कि शिकायत भी दर्ज कराई।

जूटमिल पुलिस ने सुरेंद्र के खिलाफ भादंवि की धारा 363, 366 तथा 376 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया।  
 


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