रायगढ़

शादी का झांसा देकर युवती से रेप, गिरफ्तार
24-Apr-2022 3:13 PM
शादी का झांसा देकर युवती से रेप, गिरफ्तार

रायगढ़, 24 अप्रैल। कोतरारोड़ थानाक्षेत्र की युवती के साथ राजेश बरेठ निवासी आदर्शनगर जूटमिल द्वारा शादी का प्रलोभन देकर करीब 2 साल तक रेप किया पर जब युवती शादी कर पत्नी का दर्जा देने बोली तो राजेश बरेठ छोटी जाति की हो, घरवाले नहीं अपनायेंगे कहकर इंकार कर दिया। नगर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल द्वारा आरोपी युवक को रेप एवं एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तार किया गया, जिसे चक्रधरनगर पुलिस द्वारा विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) रायगढ़ में रिमांड पर पेश कर जेल वारंट पर जिला जेल दाखिल किया गया है।  

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कोतरारोड़ थानाक्षेत्र की 21 वर्षीय युवती 7 जनवरी 2021 को थाना चक्रधरनगर में आवेदन देकर राजेश बरेठ आदर्शनगर जूटमिल पर शादी का प्रलोभन देकर रेप करने एवं छोटी जाति की है बताकर शादी से इंकार करने के संबंध में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। रिपोर्ट पर धारा 376 के तहत अपराध आरोपी राजेश बरेठ पर कायम किया गया।

युवती ने बताया  कि वर्ष 2018 में उसकी सहेली के मार्फत राजेश बरेठ से जान पहचान हुआ था। दोनों एक-दूसरे से प्रेम करने लगे 26 जून 2018 को राजेश चन्द्रपुर घुमने गया था। वहां सिंदुर लगाकर शादी कर लिये कहकर अपने दोस्त के घर बरलिया (थाना चक्रधरनगर क्षेत्र) ले गया। उसके दोस्त के घर में रखकर लगातार रेप किया। जनवरी 2020 में राजेश काम करने के लिये दिल्ली छोडक़र आया और बोला वहां से आने के बाद 2021 में कोर्ट मैरिज करूंगे। 20 दिसम्बर 2020 को युवती दिल्ली से वापस आई और राजेश को शादी करने के लिये बोली तो राजेश छोटे जाति की हो मेरे घर वाले राजी नहीं हो रहे हैं कहकर शादी करने से मना कर दिया। काफी समझाने के बाद भी नहीं मानने पर युवती थाना चक्रधरनगर में घटना की रिपोर्ट की।

प्रारंभिक विवेचना में विशेष वर्ग की युवती जानते हुए राजेश बरेठ द्वारा शारीरिक शोषण करना पाये जाने पर धारा 3(2)(ट) एससी एसटी एक्ट जोड़ा गया और डायरी अग्रिम विवेचना के लिये नगर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल (भापुसे) को सौंपा गया।
 सीएसपी रायगढ़ द्वारा चक्रधरनगर पुलिस के साथ कई बार आरोपी राजेश बरेठ की गिरफ्तारी के लिये उसके घर, दोस्तों, रिश्तेदारों के पास दबिश दिया गया, किन्तु आरोपी फरार था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिये सीएसपी पटेल द्वारा मुखबिर लगाकर रखा गया था जिनके द्वारा कल आरोपी के रामभांठा क्षेत्र में देखे जाने की सूचना पर चक्रधरनगर टीम के साथ आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया जिसकी गिरफ्तारी की कार्यवाही कर आरोपी राजेश बरेठ  मूल निवास ग्राम छिंद थाना सारंगढ़ वर्तमान पता आदर्शनगर जूटमिल को विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय रिमांड पर पेश किया गया, जहां से आरोपी को चक्रधरनगर पुलिस द्वारा जिला जेल दाखिल किया गया है।
 


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