मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेंद्रगढ़, 4 नवंबर। प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने पति की बेरहमी से हत्या करने के मामले में आरोपी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक गोपाल के मुताबिक, प्रार्थी नसीर अहमद को 16 मई 2024 की सुबह 8 बजे जानकारी मिली कि उसके चचेरे भाई रईस अहमद(पत्रकार) का शव मौहारपारा वन डिपो के पीछे पड़ा हुआ है। मौके पर तत्काल घटना स्थल पहुंचा, जहां रईस का शव पेड़ों के बीच गड्ढे में पड़ा था। उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोट लगी थी और खून से लथपथ था। मामले में सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ को हत्या की मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि चचेरा भाई मृतक रईश अहमद का विवाह करीब 4-5 साल पहले मौहारपारा निवासी सफीना के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। दोनों दांपत्य जीवन से तीन साल की एक पुत्री है। पिछले एक-डेढ़ महीने से अपनी पत्नी एवं बच्ची को साथ लेकर मौहारीपारा चनवारीडांड में किराए के मकान में रहता था।
मामले में धारा 302 के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। इस दौरान पुलिस को जांच में मृतक की पत्नी पर संदेह हुआ। जिसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूतछताछ की गई।
मृतक की पत्नी सफीना ने पुलिस को बताया कि 15 फरवरी 2024 को आरजू खान के पास फोन कर अपने पति रईस अहमद की हत्या कराने की योजना बनाई थी। फिर 15 मई रात करीब 2 बजे आरोपी आरजू खान (20) अपने बुआ के लडक़े खुशी के साथ मौहारीपारा मनेंद्रगढ़ अपनी बाइक से पहुंचा। फिर सफीना को फोन किया तो दरवाजा खोली। उसके बाद आरोपी आरजू-खुशी ने रईस अहमद के बेड रूम में गए। जहां सोते हुए हाथ, मुक्का, लात और धार दार हथियार से मारपीट की। फिर गले में गमछा बांध कर गला घोट हत्या कर दी। वारदात के बाद सबूत को छिपाने के लिए शव को फॉरेस्ट डिपो के पीछे रख दिया गया।
मामले में आरोपी पत्नी सफीना खातून(21) से घटना में प्रयुक्त मोबाइल जब्त कर लिया गया। साथ ही आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में धारा 201,120 बी, 34 जोड़ी गई थी।
मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने मृतक की पत्नी आरोपी सफीना खातून(21) मौहारपारा मनेंद्रगढ़ और उसके प्रेमी आरजू खान (20) को धारा 120 बी में पांच साल सश्रम, धारा 449/34 में आजीवन, धारा 201/34 में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।


