मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
मनेन्द्रगढ़, 29 जून। नाबालिग और मानसिक रूप से अशक्त पीडि़ता के साथ रेप करने वाले आरोपी के दोषसिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चिरमिरी मुकेश कुमार पात्रे की अदालत ने उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार पीडि़ता 21 अगस्त 2021 की सुबह 8 बजे अपने भाई के साथ मवेशी चराने के लिए गई हुई थी तथा उसके माता-पिता मजदूरी करने गए हुए थे। शाम को माता-पिता मजदूरी कर घर पहुंचे, तब पीडि़ता ने अपनी मां को बताया कि वह बैल चरा रही थी और उस समय उसका भाई दूर था, तभी उसके ताऊ आए और उसे पकडक़र जंगल ले गए और उसके साथ रेप किया।
पीडि़ता की माता ने खडग़वां थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा आईपीसी की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर विवेचना उपरांत अभियुक्त के खिलाफ अपराध सबूत पाए जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने अभियुक्त 61 वर्षीय ताऊ के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।


