मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

नाबालिग से रेप, 10 साल कैद
01-Oct-2023 8:08 PM
नाबालिग से रेप, 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 1 अक्टूबर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएफसी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाकर उसके साथ रेप करने के अपराध में आरोपी के दोषसिद्ध पाए जाने पर अलग-अलग धाराओं में सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन के अनुसार अभियुक्त पीडि़ता को पत्नी बनाकर रखूंगा बोलकर बहला-फुसलाकर केल्हारी मिलने के लिए बुलाया। पीडि़ता के केल्हारी पहुंचने पर अभियुक्त उसे अपनी बहन सहअभियुक्ता फिरोजा के घर ग्राम डुगला ले गया और वहां उसके साथ कई बार बलात्कार किया।

मामले में पीडि़ता की चाची की शिकायत के आधार पर जनकपुर पुलिस द्वारा केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। केस के संपूर्ण तथ्यों, अपराध की प्रकृति और प्रकरण की समग्र परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायाधीश ने आरोपी नफीस (27) को धारा 363 के अपराध में 2 वर्ष, धारा 366 के अपराध में 5 वर्ष, धारा 376(2)(ढ) के अपराध में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया।


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