मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

पीडि़ता को बेइज्जत करने के जुर्म में दोषी को सश्रम कारावास
26-Aug-2023 3:07 PM
पीडि़ता को बेइज्जत करने के जुर्म में दोषी को सश्रम कारावास

मनेन्द्रगढ़, 26 अगस्त। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने पीडि़ता को बेइज्जत करने की नीयत से उसे जबर्दश्ती रंग-गुलाल लगाने के जुर्म में दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिवस पीडि़ता अपने भाई-बहन के साथ बैठी थी, तभी अभियुक्त आया और उसने पीडि़ता को जबर्दस्ती बेइज्जत करने की नीयत से उसके हाथ व बांह को पकडक़र उसे रंग-गुलाल लगा दिया। मामले में पीडि़ता की लिखित शिकायत के आधार पर केल्हारी पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। केस के संपूर्ण पहलुओं पर गौर करने के उपरांत न्यायाधीश ने अभियुक्त केल्हारी थानांतर्गत निवासी 28 वर्षीय कमलेश सिंह  के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे आईपीसी की धारा 354 के अपराध में 2 वर्ष, धारा 324 के अपराध में 1 वर्ष एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
 


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