मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
मनेन्द्रगढ़, 26 अगस्त। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनेंद्रगढ़ विवेक कुमार तिवारी की अदालत ने अवैध संबंध की आशंका पर पत्नी की हत्या के जुर्म में अभियुक्त के दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे आईपीसी की धारा 304 के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अपर लोक अभियोजक गोपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 मार्च की रात 9 बजे अभियुक्त बुद्धसेन ने पत्नी पर अवैध संबंध होने का शक कर उसके सीने में लात मारी जिससे वह गिर गई। इसके बाद उसने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। ग्राम ओडग़ी खालपारा निवासी मृतका के भाई विजय अगरिया की शिकायत पर 17 मार्च 21 को थाना पोंंड़ी में मर्ग कायम कर आईपीसी की धारा 302 के तहत अभियुक्त बुद्धसेन के खिलाफ केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने पोंड़ी थानांतर्गत ग्राम उजियारपुर निवासी अभियुक्त 50 वर्षीय बुधसेन को दोषसिद्ध पाए जाने पर आईपीसी की धारा 304 के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को 2 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम करावास भुगतना होगा।


