मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर
मनेन्द्रगढ़, 17 मई। नाबालिग का रास्ता रोककर बलपूर्वक उसके साथ रेप करने की कोशिश किए जाने के जुर्म में न्यायाधीश (एफटीएससी) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने अभियुक्त के दोषसिद्ध पाए जाने पर विभिन्न धाराओं के तहत उसे सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने बताया कि 5 मार्च 2020 की रात करीब साढ़े 9 बजे पीडि़ता किराना दुकान अगरबत्ती लेने गई थी। वापस आते समय कोरास्ते में पीडि़ता को बेईज्जत करने की नियत से आरोपी उसका हाथ पकडक़र खींचने लगा। पीडि़ता की शिकायत के आधार पर आरक्षी केंद्र अजाक बैकुंठपुर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं तथा एससी/एसटी एक्ट के अपराध में केस दर्ज कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी के दोषसिद्ध पाए जाने पर न्यायाधीश ने मनेंद्रगढ़ थानांतर्गत वार्ड क्र. 21 निवासी अभियुक्त 25 वर्षीय आकाश सोनी को धारा 354 के अपराध में 2 वर्ष, 354(ख) के अपराध में 3 वर्ष एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध में 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।


