मनेन्द्रगढ़-चिरिमिरी-भरतपुर

नाबालिग से रेप, उम्रकैद
27-Apr-2023 6:25 PM
नाबालिग से रेप, उम्रकैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

मनेन्द्रगढ़, 27 अप्रैल। नाबालिग का रास्ता रोककर बलपूर्वक उसके साथ अनाचार करने के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) मनेंद्रगढ़ आनंद प्रकाश दीक्षित की अदालत ने अभियुक्त के दोषसिद्ध पाए जाने पर विभिन्न धाराओं के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक जीएस राय ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिवस 9 जनवरी 2019 को पीडि़ता दुकान से वापस अपने घर लौट रही थी तभी अभियुक्त पीडि़ता का मुंह बंद कर व उसका हाथ पकडक़र उसे खींच कर खेत में ले गया और उसके साथ रेप किया। मामले में शिकायत के आधार पर जनकपुर पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी के दोषसिद्ध पाए जाने पर न्यायाधीश ने जनकपुर थानांतर्गत ग्राम बहरासी निवासी अभियुक्त 21 वर्षीय बीर बहादुर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


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