महासमुन्द

कलेक्टर की अपील, कोरोना से बचाव का एकमात्र सुरक्षित तरीका सावधानी ही है
26-Mar-2021 4:41 PM
कलेक्टर की अपील, कोरोना से बचाव का  एकमात्र सुरक्षित तरीका सावधानी ही है

सभी केसेस में मौतोंं का कारण देरी से अस्पताल पहुंचना था- डॉक्टर 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 26 मार्च।
जिले के कलेक्टर ने अपने जिले में रहने वाले तमाम लोगों के लिए एडवाइडरी जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि  कोरोना से बचाव का एकमात्र सुरक्षित तरीका सावधानी ही है। 
किसी भी तरह का लक्षण होने पर तत्काल कोविड टेस्ट कराएं और आवश्यक चिकित्सकीय उपचार लें। इसमें कोताही बरतना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि इस महीने जिले में कोविड.19 के कारण पांच मौतें हो चुकी है। इन सभी केसेस में मौत का कारण देरी से अस्पताल पहुंचना था। कलेक्टर के इस अपील के इतर स्वास्थ्य विभाग न ेभी हाल ही में हुई मौतों का कारण जानने के लिए ऑडिट किया है। 

डॉ. छत्रपाल चंद्राकर बताते हैं कि हाल ही में दो दिनों में हुई दो मौतें स्पष्ट उदाहरण है कि कोविड के मामले में देरी करना कितना घातक हो सकता है। उन्होंने कहा कि केवल सर्दी, खांसी या बुखार होने पर ही टेस्ट कराने न आएं। यदि बहुत ज्यादा कमजोरी है, डायरिया या अन्य कोई परेशानी शरीर में नजर आती है तो टेस्ट जरूर करेंगे। कम से कम अपने और परिवार की सुरक्षा के लिए तो टेस्ट जरूर कराएं। उन्होंने बताया कि महासमुन्द जिले में अब तक 153 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसलिए कोविड को हल्के में न लें।

डॉक्टर कहते हैं कि नयापारा क्षेत्र निवासी 49 वर्षीय एक व्यक्ति को 12 मार्च से फीवर और वीकनेस की शिकायत थी। टेस्ट कराने के बजाय वह निजी अस्पताल पहुंचा। जहां उसे कोविड टेस्ट कराने की सलाह दी गई। पर उक्त व्यक्ति ने टेस्ट नहीं कराया। आखिरकार 21 मार्च को उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उसने टेस्ट कराया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महासमुन्द ब्लॉक के 70 वर्षीय बुजुर्ग को 5 मार्च से लगातार लक्षण आ रहे थे, लेकिन उसने कोई टेस्ट नहीं कराया। 8 मार्च को जब तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो वह टेस्ट कराने पहुंचा। जहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जिसके बाद उसे कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान उसने 15 मार्च को दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि कल  गुरूवार को महासमुन्द जिले में 45 मरीज की पहचान हुई है। इनमें से 25 मरीज महासमुन्द ब्लॉक से हैं। जिसमें 17 शहर और 8 ग्रामीण इलाकों से है। नयापारा में 6 मरीजों की पहचान हुई है। बागबाहरा से 4, पिथौरा से 8, बसना से 1 और सरायपाली से 7 मरीजों की पहचान हुई है।

महासमुन्द के नयापारा वार्ड में पिछले चार दिनों में कोरोना के 50 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर डोमन सिंह ने क्रमांक 7, नयापारा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इसके अलावा 3 किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। ज्ञात हो कि सालभर पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा था। लेकिन इसके बाद अनलॉक होते ही इसे बंद कर दिया गया था। नयापारा क्षेत्र इस सीजन का पहला कंटेनमेंट जोन है। जारी आदेश के अनुसार वार्ड 7 नयापारा में उत्तर दिशा में शाकिर खान,मनोहर यादव का मकान, दक्षिण दिशा में देवपुरी गोस्वामी का मकान, पूर्व दिशा में लाकेश्वर साहू का मकान और पश्चिम दिशा में मिलन चौक तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं क्षेत्र में आवश्यक सामाग्री की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराई जाएगी।

जिले में 9885 कुल पॉजिटिव हैं। इनमें से 9406 कुल ठीक हुए हैं। एक्टिव केस 178 हैं और 153 . लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, त्योहार, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला प्रतिबंधित है। पर्यटन स्थल, गार्डन आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सभी धरना, रैली, जुलूस पर भी बैन है। विवाह, अंतिम संस्कार, दशगात्र में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। मंदिरों में एक-एक कर लोग प्रवेश करेंगे। बिना अनुमति पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। किसी भी अन्य राज्य से हवाई, रेल या सडक़ मार्ग से जिले में प्रवेश करने पर 7 दिन होम क्वारेंटाइन पर रहना होगा।

डीजे, नगाड़ा, लाउड स्पीकर या अन्य प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। दो पहिया वाहन में 2 और चारपहिया वाहन में 4 लोग ही यात्रा कर सकेंगे। होलिका दहन में केवल 5 लोगों को अनुमति मिलेगी। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने होली के पहले गाइडलाइन जारी की है। जारी गाइडलाइन में साफ  कर दिया गया है कि होलिका दहन में 5 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे। होली के दौरान नगाड़े, डीजे सहित ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आगामी आदेश तक आयोजित नहीं हो सकेंगे। 
 


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