महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,11जून। बलात्कार के आरोप में मंगलवार को जेल भेजे गए सिलयारी आश्रम के संचालक एवं भागवत कथावाचक पं. नरेंद्र नयन शास्त्री उर्फ चाय वाले बाबा को पुलिस ने कल बुधवार को 24 घंटे के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। बताया गया है कि साक्ष्यों के संबंध में पूछताछ तथा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जब्ती के लिए पुलिस ने कल उन्हें न्यायालय से 3 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। लेकिन न्यायालय ने मात्र 24 घंटे की रिमांड मंजूर की।
गौरतलब है कि बाबा के विरूद्ध बागबाहरा थाने में दर्ज युवती की शिकायत पर उक्त बाबा को सिलयारी के समीप एक गांंव से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेजा गया था। इसके 24 घंटे बाद कल पुलिस ने पूछताछ के लिए बाबा की 3 दिन की पुलिस रिमांड न्यायालय से मांगी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रलय थिटे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि पुलिस रिमांड के लिए आरोपी का व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना जरूरी है। आरोपी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं कराया गया है। इसलिए पुलिस रिमांड मंजूर नहीं करना चाहिए।
पुलिस ने जेएमएफसी कोर्ट के समक्ष पीडि़ता की तत्संबंध में लिखित शिकायत का विवरण रखते हुए बताया कि अपराध में प्रयुक्त 2 नग मोबाइल जब्त किए गए हैं। इस मोबाइल के संबंध में पूछताछ तथा प्रकरण से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को एकत्र कर जब्त करना शेष है। इसलिए आरोपी नरेन्द्र नयन शास्त्री (39) निवासी ग्राम कुरूद सिलयारी जिला. रायपुर के पुलिस रिमांड की आवश्यकता है।
जानकारी मिली है कि महासमुंद पुलिस ने 3 दिन का पुलिस रिमांड मांगा था लेकिन कोर्ट ने 11 जून 2026 को शाम 4 बजे तक का पुलिस रिमांड स्वीकृत किया है। रिमांड मिलने के बाद पुलिस आरोपी को उसके आश्रम तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का संकलन करेगी। पुलिस के मुताबिक कुछ अन्य स्थानों पर ले जाकर इन डिवाइसेस के परीक्षण के बाद और नये खुलासे हो सकते हैं। आज भी कोर्ट में महासमुंद तथा दूसरे जिलों से आए बाबा के अनुयायी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं।


