महासमुन्द

दोपहर में पशु चालित वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध
22-May-2026 4:39 PM
दोपहर में पशु चालित वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध

महासमुंद,22 मई। छत्तीसगढ़ राज्य जीव जन्तु कल्याण बोर्ड रायपुर के निर्देशानुसार भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिले में पशुओं पर होने वाली क्रूरता की रोकथाम के लिए आदेश जारी किया है। आदेश में कहा है कि परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6-3 के तहत पशुओं पर सामग्री लादकर अथवा सवारी हेतु उपयोग करने से अत्यधिक गर्मी के दौरान पशुओं के बीमार होने एवं उनकी मृत्यु होने की आशंका बनी रहती है।

इसे ध्यान में रखते हुए जिला महासमुंद की सीमा अंतर्गत दोपहर 12 बजे से 03 बजे के मध्य पशुओं की सहायता से चलने वाले साधनों जैसे टांगा, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, खच्चर गाड़ी, गधा गाड़ी आदि से वजन ढोने अथवा सवारी कराने के कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगा। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि भीषण गर्मी के दौरान पशुओं के स्वास्थ्य एवं संरक्षण को ध्यान में रखते हुए आदेश का पालन सुनिश्चित करें।


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