महासमुन्द

गवाह मुकरे: हादसे में मौत में चालक बरी
28-Apr-2026 7:11 PM
गवाह मुकरे: हादसे में मौत में चालक बरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 28 अप्रैल। महासमुंद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने आठ साल पुराने एक सडक़ हादसे के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी बस चालक को बाइज्जत बरी कर दिया है। न्यायालय ने साक्ष्यों के अभाव और चश्मदीद गवाहों के बयानों में विरोधाभास को आधार मानते हुए आरोपी के विरुद्ध दोष सिद्ध नहीं हो पाया।

अभियोजन के अनुसार 15 जुलाई 2018 को एनएच-53 बिरकोनी में साईं ट्रेवल्स की बस सीजी 04 ई 0257 की टक्कर से साइकिल सवार संतराम माण्डले की मौत हो गई थी। पुलिस ने बस चालक अशोक सिंह के खिलाफ  धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन के मुख्य गवाह अपने प्रारंभिक बयानों से मुकर गए। साक्षी राजेश और जैनलाल ने स्वीकार किया कि उन्होंने केवल एक्सीडेंट की आवाज सुनी थी।

उन्होंने बस चलाते हुए चालक को नहीं देखा। लिहाजा गवाहों ने अदालत में आरोपी को पहचानने से इंकार कर दिया। बस की जब्ती के गवाहों ने भी पुलिसिया कार्रवाई का समर्थन नहीं किया। अदालत ने पाया कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि वाहन उपेक्षा या लापरवाही से चलाया गया था। परिणामस्वरूप साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।


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