महासमुन्द

गांजा तस्करी: 3 आरोपियों को 15-15 साल कैद
22-Nov-2025 3:47 PM
 गांजा तस्करी: 3 आरोपियों को 15-15 साल कैद

महासमुंद,22 नवंबर। कोर्ट ने अवैध रूप से गांजा परिवहन करने के एक मामले में तीन गांजा तस्करों को 15-15 वर्ष कठोर कारावास एवं दो-दो लाख रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अवैध रूप से गांजा परिवहन करने के एक मामले में वंदना दीपक देवांगन विशेष न्यायाधीश एनडीपीसी सरायपाली की न्यायालय में थाना सिंघोड़ा के अपराध धारा 20 ख, नारकोटिक एक्ट के प्रकरण में आरोपी राजेन्द्र शर्मा निवासी रामकृष्ण नगर बरनपुर जिला गंजान ओडि़शा, विकास मीणा मकसी थाना साजापुर मप्र, प्रमोद शर्मा निवासी दुर्गा कॉलोनी अंगपात थाना चिमनगंज उज्जैन मप्र को उनके संयुक्त कब्जे से जब्त 210 किलो गांजा के अवैध परिवहन के आरोप में दोषी पाते हुए सभी आरोपियों को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो-दो लाख रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड भुगतान न करने पर तीनों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

 

मिली जानकारी अनुसार घटना दिनांक 24 जून 2020 को थाना सिंघोड़ा के तत्कालीन प्रभारी उप निरीक्षक चन्द्रकांत साहू को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ओडिशा की ओर से बड़ी मात्रा में गांजा लेकर आरोपी आ रहे हैं। तत्काल पुलिस की टीम ने थाना के समीप रियाज ढाबा के सामने नाकेबंदी की गई।

इस दौरान संदिग्ध वाहन आईसर 1110 क्रमांक एमपी 13 जीबी 0342 को रोकने पर वाहन में पशु आहर के नीचे 7 नग प्लास्टिक बोरियों में खाखी रंग की टेप से टेपिंग किया हुआ 105 पैकेट कुल 210 किलो गांजा आरोपियों से बरामद किया गया।

       इसके बाद उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। गवाहों के साक्ष्य उपरांत न्यायालय के द्वारा आरोपियों को वाणिज्यिक मात्रा में गांजा के परिवहन का दोषी पाते हुए कठोर दण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक चन्द्रकांत साह तथा राज्य की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र कुमार शर्मा के द्वारा की गई।


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