महासमुन्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
पिथौरा, 10 सितंबर। वन परिक्षेत्र के गिरना टिकरापारा क्षेत्र में हुए वन्य प्राणी चीतल के शिकार प्रकरण के सभी 7 आरोपी जेल भेजे गए ।
पिथौरा परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 228 के रास्ते में बिजली करंट लगाकर एक मादा चीतल का शिकार किया गया था । चीतल के मांस को गिरना निवासी भोलाराम खडिय़ा एवं भगवान सिंह ने छिंदौली निवासी रामजी केंवट, घनश्याम , बिसाहूराम एवं चंदूराम ठाकुर से 300 रुपये किलो में खरीद कर नदीपार ग्राम बड़ेलोरम में बेचा था, जहाँ आरोपी से 11 किलो मांस जब्त किया गया । विद्युत करंट प्रवाहित कर वन कक्ष क्रमांक 228 के रास्ते पर 01 मादा चीतल का आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शिकार कर मांस को ब्रिकी कर एवं 6.5 किलो को आपस में बंटवारा करते समय मौका घटना स्थल से जब्त किया गया है। घटना में प्रयुक्त औजार, जीआई तार, बांस की खुटी, कांच की शीशी आदि जब्त किया गया है।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओं के तहत न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट पिथौरा ने अधिवक्ता एवं शासन का पक्ष को सुनकर अरोपियों की जमानत अस्वीकार कर जिला जेल महासमुंद भेजने का आदेश दिया।