महासमुन्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद,9सितंबर। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से परिवहन ऑपरेटर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी रामकुमार ध्रुव, श्रम पदाधिकारी डीएन पात्र तथा श्रम निरीक्षक मीनू नारायण सिंह ने विस्तार से जानकारी प्रदान की। बघेल सहित बस ऑनर एवं रहे। बैठक में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 91 तथा मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत परिवहन वाहनों का संचालन करने वाले चालकों गए हैं। भारत सरकार के सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशानुसार इन प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना अनिवार्य है।
सर्वोच्च न्यायालय ने भी इन नियमों के कड़ाई से पालन हेतु निर्देश दिए हैं। बैठक में उपस्थित समस्त ऑपरेटर्स को अधिनियम के प्रावधानों, पंजीयन प्रक्रिया तथा कार्य के घंटों के पालन संबंधी जानकारी देकर समझाईश दी गई।