महासमुन्द

पत्नी की गला दबाकर हत्या, पति को उम्र कैद
10-Jul-2025 4:14 PM
पत्नी की गला दबाकर हत्या,  पति को  उम्र कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,10 जुलाई। सरायपाली क्षेत्र के ग्राम कोटेनदरहा में दिसंबर 2020 में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। जिसका आरोप सिद्ध होने पर कल आरोपी को न्यायालय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

 मिली जानकारी अनुसार ग्राम कोटेनदरहा निवासी बिशीकेशन पाइक ने विगत 19 दिसंबर 2020 को वार्ड क्रमांक 2 वीरेन्द्र नगर सरायपाली में किराए के मकान में अपनी पत्नी सुरेन्द्री पाइक की गला दबाकर हत्या कर दी थी।

 

इस मामले में पुलिस के द्वारा उसके विरुद्ध हत्या, स्वयं को हत्या के दंड से बचने के लिए शव को जमीन में दफनाने, साक्ष्य को छिपाने जैसे अपराध के लिये प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली पंकज आलोक तिर्की के न्यायालय ने आरोपी को दोष सिद्ध पाया और 9 जुलाई को धारा 302 भा द स हत्या के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 500 रुपए के अर्थदंड से, धारा 201 भा द स के अपराध के लिए 2 वर्ष तथा धारा 203 भा द स के अपराध के लिए 1 वर्ष के कठिन कारावास से दंडित किया है।

 प्रकरण में कार्रवाई प्रार्थी नेहरू चौहान के शिकायत पर हुई थी। अभियोजन का संचालन अतिरिक्त लोक अभियोजक जेके पटेल के द्वारा किया गया। प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी वीणा यादव के द्वारा की गई थी।


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