महासमुन्द

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 7 जुलाई। संयुक्त टीम द्वारा महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम मोहकम में रेत का अवैध परिवहन करते हुए 5 हाइवा वाहन को जब्त किया गया। सभी वाहनों को जब्त कर सुरक्षार्थ तुमगांव थाना में खड़ा किया गया है।
खनिज अधिकारी योगेन्द्र सिंह ने बताया कि उक्त वाहनों पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में 2 से 5 वर्षों की सजा का प्रावधान है और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज कर न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा।
पूर्व में भी खनिज पट्टेदारों एवं खनिज परिवहनकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना कानूनन अपराध है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज विभाग का विशेष अभियान सतत जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।