महासमुन्द

जीपीएफ खाते से 16 लाख आहरण का मामला
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 9 अक्टूबर। बीईओ कार्यालय बसना का एक प्रधानपाठक ने स्वयं के सामान्य भविष्य निधि खाते से ऋणात्मक लाखों रुपए आहरित किया है। आरोप है कि इस जीपीएफ पासबुक को लिपिक ने बगैर पावती लिये प्रधानपाठक को दिये हंै। जबकि लिपिक के अनुसार उसने आडिटरों को सौंपा है। लेकिन आडिट के दौरान लिपिक इसे प्रमाणित कर नहीं पाया। जांच पडताल के बाद जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद ने लिपिक को निलंबित कर दिया है।
ज्ञात हो कि आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने सूचना दस्तावेज प्राप्त करके लिपिक विनय कुमार मिश्रा के विरूद्ध विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ एवं डीईओ महासमुंद को प्रमाण सहित शिकायत की थी। बीईओ कार्यालय बसना के अन्तर्गत महेन्द्र कुमार महापात्र के द्वारा स्वयं के जीपीएफ खाते से 39 बार ऋणात्मक शेष राशि 16 लाख, 21 हजार,472 रुपए का आहरण किया गया है। इस प्रकरण में स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय में उच्च स्तरीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
सूचना दस्तावेज से जानकारी मिली है कि वर्ष 2018 में लिपिक विनय कुमार मिश्रा बीईओ कार्यालय बसना में पदस्थ थे, तब इन्होंने तात्कालीन बीईओ के मौखिक आदेश से महेन्द्र कुमार महापात्र को उनका जीपीएफ खाता दिया था। लेकिन श्री महापात्र से उस पासबुक का पावती प्रति नहीं लिया।
शिकायत की जांच के लिए जांचकर्ता अधिकारी उग्रसेन पटेल प्राचार्य को नियुक्त किया गया। जांचकर्ता अधिकारी ने समस्त तथ्यों का जांच कर सभी का बयान दर्ज करके अभिमत सहित प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को 02 मई 2024 को प्रस्तुत किया।
उल्लेखनीय है कि विनय कुमार मिश्रा ने माह अप्रैल-मई 2018 में महेन्द्र कुमार महापात्र का जीपीएफ पासबुक को महालेखाकार रायपुर के आडिट दल को दिये जाने का बताया। लेकिन इस संबंध में कोई भी पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया। जांचकर्ता अधिकारी के प्रस्तुत प्रतिवेदन के बाबजूद डीईओ महासमुंद के द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने पर आरटीआई कार्यकर्ता विनोद कुमार दास ने विनय लंगेह कलेक्टर महासमुंद से शिकायत की थी।
डीईओ महासमुंद ने लिपिक का स्पष्टीकरण जबाब संतोषप्रद नहीं होने एवं महेन्द्र कुमार महापात्र के मूल जीपीएफ पासबुक आडिटरों को दिये जाने का कथन प्रमाणित नहीं होने व महेन्द्र कुमार महापात्र को दिये जाने की आशंका प्रतीत होने के कारण विनय कुमार मिश्रा शासकीय हाईस्कूल देवरी विकासखण्ड बसना का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 के तहत प्रतिकूल होने से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विनय मिश्रा का मुख्यालय शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक शाला बसना में रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हे जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
----------------