महासमुन्द

समिति अध्यक्ष पर नियम विरूद्ध बेटे की नियुक्ति का आरोप
02-Oct-2024 3:04 PM
समिति अध्यक्ष पर नियम विरूद्ध बेटे की नियुक्ति का आरोप

निरस्त करने की मांग 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 2 अक्टूबर।
सरायपाली क्षेत्र स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जम्हारी के धान उपार्जन केन्द्र बहेरापाली में डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पद पर समिति के अध्यक्ष गोपबंधु पटेल ने अपने पुत्र केशव पटेल की नियम विरूद्ध नियुक्ति कर दी। उनकी नियुक्ति को निरस्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पंजीयक सहकारी संस्थाएं छग रायपुर को पत्र लिखा है।

पंजीयक को दिये पत्र में ईन्दल कोटवार, गौरीशंकर पटेल, बोधराम पटेल, मनमोहन पटेल, मुरलीधर पटेल आदि ने लिखा है कि  प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसायटियों के सेवायुक्तों के लिए सेवा नियम 2012 के अधीन नियम कंडिका 7 के उप कंडिका 7.7 के अनुसार छग सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी किसी संचालक के कुटुम्ब का सदस्य न हो। जबकि अध्यक्ष श्री पटेल एवं उनका पुत्र केशव पटेल एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा अध्यक्ष के इकलौते पुत्र हैं। 

आवेदन के अनुसार यह मामला प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जम्हारी का है। यहां डाटा एण्ट्री ऑपरेटर पद पर नियुक्ति की कार्रवाई चयन समिति द्वारा आम जनता से पूर्ण रूप से छिपा कर की गई है। चयन समिति द्वारा उक्त पद हेतु आवेदन लेने प्रारंभिक एवं अंतिम तिथि का कोई विज्ञापन, समाचार या ग्राम कोटवारों के द्वारा कोई मुनादी नहीं करके केशव का एक ही आवेदन लेकर गोपनीय रूप से नियुक्ति दे दी है,जो अपने आप में शून्य है। 

शिकायत पत्र में ग्रामीणों ने केशव के व्यवहार को भी असामान्य बताते हुए इससे कभी भी गंभीर घटना घटने की संभावना जतायी है। ग्रामीणों ने आगे उल्लेख किया है कि नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में पूछताछ करने पर अध्यक्ष बताने से इंकार करते हैं। यदि नियम के तहत नियुक्ति होती तो गांव के कई पढ़े लिखे योग्य लोगों को मौका मिलता तथा योग्य आपरेटर की नियुक्ति हो सकती थी। ग्रामीणों ने उक्त नियुक्ति को रद्द करने की मांग की है और कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई हो। योग्य अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हुआ है। जिससे पूरे क्षेत्र में निराशाजनक स्थिति बनी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि कर्मचारी नियुक्ति में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 तथा सेवायुक्तों के लिए सेवानियम 2012 के नियम विरूध्द नियुक्ति दी गई है तथा भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता न होना अयोग्य उम्मीदवार चयन किया गया है। 

अत: शिकायतकर्ताओं के द्वारा उक्त चयनित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की नियुक्ति को निरस्त कर दोषियों पर कार्रवाई करें। 
 


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