महासमुन्द

युवती समेत दो आरोपी गिरफ्तार
महासमुंद, 20 सितंबर। ग्राम जामपाली में नेशनल हाइवे 53 के किनारे मिली अज्ञात शव की पहचान एवं प्रकरण सुलझाने में महासमुंद पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक भिलाई नगर दुर्ग निवासी मृतक कमलाकर मेश्राम के कत्ल मामले में एक युवती सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
मालूम हो कि बीते 11 सितंबर को ग्राम जामपाली सूखानाला के पास एनएच 53 रोड किनारे एक व्यक्ति की लाश मिली थी। मृतक का उम्र करीब 55-60 साल थी। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर जाकर घटनास्थल निरीक्षण किया था। इसके बाद मृतक के पहचान के संबंध में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक की पहचान कमलाकर मेश्राम (60 वर्ष) सेक्टर 10 थाना भिलाईनगर जिला दुर्ग के रूप में हुई थी। जिस पर थाना पिथौरा में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।
पुलिस की टीम ने घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया। इस दौरान पता चला कि आरोपियों ने किसी धारदार वस्तु से मार कर चोट पहुंचाया गया है। अत: हत्या का अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपी के विरूध्द थाना पिथौरा में अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेज में मृतक के साथ वाहन में एक युवती दिखीं। जिसके आधार पर पुलिस ने उक्त युवती की पतासाजी की। टीम ने तकनीकी सहायता का मदद लेकर संदेही बेलमती सेठ उर्फ बेबी ग्राम तोरेसिंहा थाना सरायपाली को घटना दिनांक को मृतक के साथ होना व घटना कारित कर दूसरे दिन मथुरा चले जाना होना पाया।
इसके आधार पर पुलिस की टीम ने उक्त संदेही युवती से पूछताछ शुरू की। मनोवैज्ञानिक तरीके से बारीकी से पूछताछ करने पर उसने हत्या करना बताया। उसने बताया कि ग्राम तोरेसिंहा सरायपाली में पार्टनरशिप में पोल्ट्री फार्म बनाने के लिये मृतक से 4 लाख 50 हजार रुपए उधार लिये थे। पोल्ट्री फार्म का काम पूरा नहीं होने पर भी पैसे वापस मांग रहा था। पैसा वापस न देने पर शादी करने का दबाव बना रहा था।
आरोपी युवती ने पुलिस को बताया-रायपुर से ग्राम तोरेसिंहा सरायपाली आते-जाते समय रायल बस के ड्राईवर रतन दास उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सिंघनपुर से जान पहचान हो गई थी। बहुत बार बातचीत होती थी। अत: रतन दास को बताया कि भिलाई निवासी कमलाकर मेश्राम परेशान कर रहा है। उसे जान से खत्म करना है। उसकी मौत के बाद उसकी गाड़ी को तुम रख लेना। रतन दास राजी हो गया। दस सितंबर को जब कमलाकर अपने कार से ग्राम तोरेसिंहा आया और मेरे साथ रायपुर जाने लगा तो रास्ते में मैंने रतन दास को फ ोन किया। पूर्व प्लानिंग के अनुसार सिंघनपुर के पास कार को रोका।
आरोपी महिला ने जैसा पुलिस को बताया-वहां से रतन दास के साथ मृतक शराब भट्टी गया। दोनों के साथ मैंने भी शराब पी। पिथौरा के आगे पहुंचकर ढांक टोल प्लाजा झलप के पास नाले के पहले गाड़ी रोकी। पेशाब करने के बहाने से तीनों गाड़ी से उतरे और रतन दास ने कमलाकर के पेट व पीठ में चाकू से वार किया।
हम दोनों ने घायल कमलाकर को धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा दिया और उसे कार से रौंदकर आगे जाकर छांदनपुर के पास कार छोडक़र भाग गये। पुलिस ने कार का नंबर प्लेट, घटना में प्रयुक्त हथियार, चाकू को जब्त कर थाना पिथौरा में अपराध धारा 103-1 बीएनएस के तहत् कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है।