महासमुन्द

ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त
17-Sep-2024 4:20 PM
ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद,17सितंबर। रविवार को हाई स्कूल ग्राउंड में आयोजित नुवाखायी कार्यक्रम के दौरान उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के  निर्देशों की अवहेलना करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निर्धारित समय सीमा के बाद भी जारी रखा गया। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वनि विस्तारक यंत्र को ज़ब्त कर लिया।

       इस कार्रवाई के बाद एसडीएम उमेश साहू ने कहा कि भविष्य में भी यदि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है, तो कड़ी  कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिनका पालन करना  सभी के लिए अनिवार्य है। कार्यक्रम के आयोजकों को पहले ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन  इसके बावजूद नियमों का उल्लंघन किया गया।

एसडीएम ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहेगा और किसी भी उल्लंघन की  स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि वे उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करें और नियमों का पालन करें।

ताकि भविष्य में इस प्रकार की कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा लगातार इस संबंध मे सभी  एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।


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