महासमुन्द
दो गांजा तस्करों को 5-5 साल कैद
17-Apr-2024 3:20 PM

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महासमुंद, 17 अप्रैल। एनडीपीएस के एक मामले में विशेष न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी ने नयापारा नर्सरी महासमुंद के पास रहने वाले बैसाखू यादव एवं गुरूचरण विश्वकर्मा को 5-5 साल के कारवास और दोनों को 50-50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार महासमुंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत 1 सितंबर 2023 को एनएच 53 पर स्थित बिरकोनी के बरबसपुर चौक पर दोनों को पुलिस ने अवैध रूप से गांजा परिवहन करते हुए पकड़ा था। इनके संयुक्त कब्जे से पुलिस ने कुल 5 किलो 150 ग्राम गांजा जब्त किया था। विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा था। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार साहू ने पैरवी की।
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