महासमुन्द

हत्या, युवक को आजीवन कारावास
10-Dec-2021 5:11 PM
हत्या, युवक को आजीवन कारावास

महासमुंद,10 दिसंबर। हत्या के आरोप में दोष सिद्ध पाए जाने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लीलाधर सारथी ने बागबाहरा थाना क्षेत्र के ग्राम सुखरीडबरी निवासी दुलेश यादव (25) को आजीवन कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर अभियुक्त को एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

अभियोजन के अनुसार 20 अगस्त 2018 को रात्रि साढ़े 10 बजे से 11 बजे बीच ग्राम सुखरीडबरी में सुखलाल दीवान के घर के चौरा में किसी अज्ञात व्यक्ति ने सालिकराम यादव के सिर पर डंडा से प्राणघातक हमला कर हत्या कर दिया था। इसकी रिपोर्ट धनीराम यादव द्वारा बागबाहरा आरक्षी केंद्र में दर्ज कराई गई। मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ  हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

इस दौरान आरोपी दुलेश यादव की जानकारी होने पर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो आरोपी ने पुलिस के समक्ष जुर्म स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडे को बरामद किया गया। विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया था, जहां आरोप दोषसिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोकअभियोजक भरत सिंह ठाकुर ने पैरवी की।
 


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