महासमुन्द

महासमुंद, 6 अक्टूबर। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी करनेए खेती करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का विक्रय करने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना आवश्यक होगा। इस संबंध में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिशा.निर्देश जारी किए हंै।
जिला खाद्य अधिकारी नितीश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2020.21 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले कृषकों को धान फसल हेतु एकीकृत किसान पोर्टल में नवीन पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु ऐसे धान उत्पादक कृषक जो खरीफ वर्ष 2020.21 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु पंजीयन नहीं कराये थे, उन कृषकों को नवीन पंजीयन कराना होगा। नवीन पंजीयन हेतु कृषक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, बी.1, आधार नम्बर बैंक की पासबुक इत्यादि की छायाप्रति ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास जमा करना है। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा कृषक के आवेदन पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाएगा।
तथा पोर्टल पर कृषक के संबंधित ग्राम का चयन कर सत्यापन किया जावेगा। तत्पश्चात ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषक का आवेदन संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में जमा करेगा जिसके आधार पर सहकारी समिति द्वारा पोर्टल पर कृषक के पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।
संयुक्त खातेदार कृषकों का पंजीयन नंबरदार के नाम से अथवा समस्त खाताधारकों द्वारा नामित व्यक्ति के नाम से अथवा सभी खातेदारों की सहमति से हिस्सेदारी अनुसार अलग.अलग किया जा सकेगा। इसके लिये संबंधित कृषको को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाता धारकों की सहमति सह स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। संस्थागत, रेगहा, बटाईदार, लीज, डुबान क्षेत्र के कृषकों का पंजीयन हेतु खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा पृथक से लिंक दिया जाएगा। कृषक का आवेदन स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की जानकारी कृषक को दी जाएगी। पंजीयन उपरांत प्रत्येक कृषक को एक यूनिक आई डी दिया जाएगा।