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कोरोना पीड़ित के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने निरस्त किया
13-Feb-2021 11:52 AM
कोरोना पीड़ित के खिलाफ दर्ज एफआईआर को हाईकोर्ट ने निरस्त किया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 13 फरवरी।
कोविड मरीज द्वारा आइसोलेशन में हंगामा करने को लेकर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है।

बिलासपुर के चेतन ताम्रकार कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित किये गये कोविड सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किये गये थे। याचिका के मुताबिक ताम्रकार को वहां समय पर खाना व दवाईयां नहीं मिली। इस पर उन्होंने सरकारी आइसोलशन के बजाय निजी अस्पताल में भर्ती कराने की मांग की थी, पर उनकी मांग नहीं मानी गई। पुलिस ने बाद में उनके खिलाफ हंगामा मचाने व आइसोलेशन वार्ड की खिड़की की कांच तोड़ने तथा स्टाफ से दुर्व्यवहार करने के आरोप में अपराध दर्ज कर लिया। इसके खिलाफ ताम्रकार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर निरस्त करने की मांग की।

कोर्ट ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि महामारी अधिनियम धारा 3 के तहत पुलिस को किसी सक्षम अधिकारी की शिकायत के बाद धारा 195 (1) ए (1) के अनुसार ही कार्रवाई करनी होगी। प्रकरण में इस प्रक्रिया का पालन नही किया गया है।


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