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टेरर फंडिंग: दिल्ली की NIA कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट
07-Feb-2021 10:15 AM
टेरर फंडिंग: दिल्ली की NIA कोर्ट ने हाफिज सईद के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट

नई दिल्ली. 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख मुहम्मद हाफिज सईद के खिलाफ दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू (गैर-जमानती वारंट) जारी किया. कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में ईडी के आरोपों पर संज्ञान लिया है, जिसके बाद ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. ईडी के विशेष लोक अभियोजक नितेश राणा ने एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की पटियाला हाउस कोर्ट को बताया कि वटाली हाफिज सईद के साथ-साथ आईएसआई और नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से पैसा प्राप्त कर रहा था.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, राणा ने शनिवार को कोर्ट में कहा कि नवल किशोर कपूर जो कि दुबई में अज्ञात स्रोतों से जुटाकर वैतली और उसकी कंपनी ट्रिसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया. एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने 2018 में एनआईए चार्जशीट के आधार पर सईद और अन्य के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत एक चांज शुरू की थी. पहले सी ही वटाली से संबंधित लगभग 8 करोड़ की संपत्ति अटैच है.

2018 में शुरू हुई थी सईद के खिलाफ जांच
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच एजेंसी ने 2018 में सईद और अन्य के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट के आधार पर जम्मू-कश्मीर में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक जांच शुरू की थी.

संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया वैश्विक आतंकी
मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले में हाफिज सईद भारत में वांटेड है. इस हमले में 10 आतंकवादियों ने 166 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया था, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए थे. संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने पहले ही सईद को 'वैश्विक आतंकी' घोषित किया हुआ है.

पाकिस्तान की कोर्ट सुना चुकी है सईद के करीबियों को सजा
इससे पहले इसी साल जनवरी में पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने हाफिज सईद के आतंकवादी संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) के तीन सदस्यों को आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी. आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी), लाहौर ने सईद के रिश्तेदार हाफिज अब्दुर रहमान मक्की, जेयूडी के प्रवक्ता यह्या मुजाहिद और जफर इकबाल को 6-6 महीने के कैद की सजा सुनाई थी.


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