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स्विमिंग पूल-वाटर पार्क खोलने की अनुमति, गाइडलाइन जारी
03-Feb-2021 2:47 PM
स्विमिंग पूल-वाटर पार्क खोलने  की अनुमति, गाइडलाइन जारी

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 3 फरवरी।
सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर ने स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को अब खोलने की अनुमति दे दी है।  नियमों के साथ यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। नियमों का  उल्लंघन करने पर कार्यवाही की हिदायत भी दी गई है। 
कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने कोरोना के चलते बंद स्विमिंग पूल और वाटर पार्क को खोलने संबंधी आदेश बुधवार को जारी किया है। जारी आदेश में स्विमिंग पूल और वॉटर पार्क संचालन को लेकर विस्तार से गाइड लाइन भी जारी की गई है। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल रहे स्वाीमिंग पूल-वाटर पार्क में छोटे बच्चों-बुजुर्गों व गर्भवती महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं होगी। बीमार व्यक्ति को भी यहां घुसने नहीं दिया जाएगा। 
दूसरी तरफ समय-समय पर सेनिटाइज करने के साथ साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरान यह देखा जाएगा कि कहीं कोई पान-गुटखा खाकर ना थूके । आदेश में यहां जाने वाले लोगों को मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाकर रखने कहा गया है। वहीं निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने पर जोर दिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन आसपास के स्वाीमिंग पूल-वाटर पार्क  को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी। हिदायत दी गई है कि अव्यवस्था पर पूरी जिम्मेदारी संचालक की होगी। 

 


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