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केन्द्र, राज्य सरकार बताये हवाई सेवा कब और कैसे शुरू होगी-हाईकोर्ट
03-Feb-2021 2:24 PM
केन्द्र, राज्य सरकार बताये हवाई सेवा कब और कैसे शुरू होगी-हाईकोर्ट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 फरवरी।
चकरभाठा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने की मांग पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केन्द्र व राज्य सरकार को क्रमबद्ध तरीके से यह जानकारी देने का निर्देश दिया है कि उड़ानें कब से और कैसे शुरू होगी।

आज हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारंभ करने की याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन व जस्टिस पी. पी. साहू की डिवीजन बेंच में हुई। केंद्र के वकील ने कोर्ट को बताया कि 3सी लाइसेंस बिलासपुर एयरपोर्ट को दे दिया गया है। अब आवेदन आने पर हवाई सेवा प्रारंभ की जाएगी। इस पर प्रैक्टिसिंग बार के वकील सुदीप श्रीवास्तव और संदीप दुबे ने बताया कि 4सी लाइसेंस के लिए 200 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी जो सेना के पास है। इसके लिए राज्य सरकार को ओएलएस सर्वे करना होगा। 

कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले 3सी लाइसेंस से हवाई सेवा चालू हो जाये तब 4 सी के लिए आगे कदम बढ़ाया जा सकता है। इस पर न्यायालय ने आदेश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार क्रोनोलॉजिकल तरीके से लिखित में बताये कि हवाई सेवा कैसे और कौन चालू करवाएगा। प्रक्रिया क्या होगी तभी हम आगे आदेश दे सकेंगे। 

न्यायालय ने याचिकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार के किये कार्यो को सराहा है कि आप लोगों की मेहनत से 3सी लाइसेंस मिल पाया है। आज न्यायालय में महाधिवक्ता सतीश वर्मा के अलावा पक्षकारों की ओर से सुदीप श्रीवास्तव, संदीप दुबे, रमाकांत मिश्रा, सुदीप अग्रवाल एवं आशीष श्रीवास्तव उपस्थित हुए ।


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