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'छत्तीसगढ़ संवाददाता'
रायपुर, 9 नवंबर। सरकार ने पटाखा बेचने और फोडऩे की अनुमति दे दी है। सिर्फ हरित पटाखे की बिक्री अथवा उपयोग किया जा सकेगा। दीपावली और छठ, गुरू पर्व पर दो घंटे पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
राजस्थान और हरियाणा से परे छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पटाखे फोडऩे की सशर्त अनुमति दे दी है। मुख्य सचिव आर.पी. मंडल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक अथवा मध्यम श्रेणी का हो वहां केवल हरित पटाखे (प्रदूषण मुक्त) ही बिक्री अथवा उपयोग किए जा सकेंगे। दीपावली, छठ, गुरूपर्व तथा नए वर्ष के अवसर पर 2 घंटे पटाखे फोडऩे की अनुमति होगी।
आदेश में कहा गया है कि दीपावली पर रात्रि 8 से 10 बजे तक, छठ पूजा में सुबह 6 से 8, गुरूपर्व पर रात्रि 8 से 10 बजे तक और नए वर्ष अथवा क्रिसमस में रात्रि 11.55 से 12.30 तक पटाखे का उपयोग किया जा सकेगा। यह भी कहा गया है कि केवल उन्हीं पटाखो को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। आनलाइन पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि पटाखों की बहुतायत में उपयोग होने से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। वायु प्रदूषण बढऩे के कारण कोरोना वायरस के घातक की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: सभी जिला प्रशासन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।


