ताजा खबर

झीरम प्रकरण, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका
29-Sep-2020 1:30 PM
झीरम प्रकरण, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददातानई दिल्ली/रायपुर, 29 सितंबर। सुप्रीम कोर्ट ने झीरम नक्सल प्रकरण में अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ के लिए विशेष न्यायिक जांच आयोग को निर्देश देने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी।  

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ में झीरम नक्सल प्रकरण पर सुनवाई हुई। इस हमले में 29 लोग मारे गए थे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने  तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण की जांच कर रहे विशेष न्यायिक जांच आयोग को  अतिरिक्त संदर्भ दिए गए थे, लेकिन सात महीने तक आयोग द्वारा कुछ भी नहीं किया गया और अतिरिक्त गवाहों की जांच नहीं की गई।

इस पर पीठ ने जवाब दिया कि यह आयोग का आदेश नहीं था, बल्कि जो लोग पूछताछ करवाना चाहते हैं, उन्हें अपना हलफनामा दाखिल करना चाहिए। सिंघवी ने जवाब दिया कि पीठ का कहना सही है, क्योंकि गवाहों ने हलफनामा दाखिल नहीं किया है, लेकिन राज्य सरकार ने दाखिल किया है। साथ ही कहा, इसे दाखिल किए हुए एक वर्ष हो गया है और अब तक कुछ नहीं हुआ है।

पीठ ने कहा कि आयोग ने सितंबर 2019 में कहा था कि वह 1 अक्टूबर, 2019 के बाद किसी भी नए गवाहों की जांच नहीं करेगा। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि आयोग ने पहले ही कार्यवाही बंद कर दी थी और केवल अपनी रिपोर्ट दर्ज करने की जरूरत थी। अदालत ने अपील पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 25 मई 2013 को, नक्सलियों ने बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के एक काफिले पर हमला किया था, जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें तत्कालीन राज्य कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल शामिल थे।

28 मई, 2013 को, राज्य में भाजपा सरकार ने न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेष न्यायिक जांच आयोग का गठन किया और उसे तीन महीने में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिन परिस्थितियों के कारण हमला और अन्य संबंधित मामले सामने आए। आयोग का कार्यकाल सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाया गया था। 

अधिवक्ता सुमेर सोढ़ी द्वारा दायर अपील में कहा गया है कि 29 जनवरी को बिलासपुर में उच्च न्यायालय की पीठ ने 12 दिसंबर, 2019 को पारित एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने अतिरिक्त गवाहों की जांच के लिए याचिका खारिज कर दी थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि 11 अक्टूबर, 2019 को आयोग ने अधिक गवाहों की जांच करने के लिए राज्य की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था और उक्त गवाहों की जांच किए बिना जांच कार्यवाही को बंद कर दिया था, जो उस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक थे, जिसके लिए आयोग गठित किया गया था।


अन्य पोस्ट