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केंद्रीय जेल के ऊपर ड्रोन उड़ाने पर रोक
12-Jun-2026 12:02 PM
केंद्रीय जेल के ऊपर ड्रोन उड़ाने पर रोक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 12 जून। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने केंद्रीय जेल परिसर तथा उसके चारों ओर 500 मीटर की परिधि को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक नो-फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार, बिलासपुर केंद्रीय जेल एक अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शासकीय संस्थान है। ऐसे में जेल परिसर के ऊपर या आसपास अनधिकृत ड्रोन संचालन से जेल सुरक्षा, बंदियों की निगरानी व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। इन्हीं संभावित खतरों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश जेल प्रशासन के अनुरोध और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सहमति के बाद जारी किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि आधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग के बीच संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा के लिए विशेष सतर्कता आवश्यक है।

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर ही ड्रोन संचालन की अनुमति दी जा सकती है।


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